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मकान की हर मंजिल को अलग यूनिट गिना जाएगा, सारा सामान चोरी होने पर एक लाख रुपए मुआवजा

नई दिल्ली.उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे में घरों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट ने किया। कुल क्षतिग्रस्त घरों के लिए पूर्व में दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया था। इसमें मकान मालिक को 4 लाख रुपए और एक लाख रुपए किरायेदार के शामिल थे।

मुआवजा दिए जाने में यह बात सामने आई कि एक ही इमारत में कई मालिक व कई किराएदार थे। उसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने फैसला किया है कि आवासीय संपत्ति के घरेलू नुकसान के लिए प्रत्येक मंजिल के मालिक को 4 लाख और उस तल पर रहने वाले किरायेदार को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।

यानी जितने मंजिल पर नुकसान हुआ है, उसे अलग-अलग यूनिट गिना जाएगा। अब प्रत्येक मंजिला के हिसाब से मालिक को नुकसान के लिए 2 लाख रुपए और घरेलू वस्तुओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपए उस मंजिल के रहने वाले के बीच विभाजित किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए मुआवजा के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। 1000 छात्रों तक नामांकन वाले स्कूल को 5 लाख रुपए और एक हजार से अधिक छात्रों के नामांकन वाले स्कूल को 10 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी।

चोरी, लूटपाट और बर्बरता के केस में 1 लाख रु. की मदद

बहुत से आवासीय इकाई व दुकान ऐसी मिली जिसमें आग नहीं लगाई गई थी। लेकिन उपद्रवियों ने लूटपाट की थी। इन पहलुओं को देखते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आवासीय इकाइयों में पूर्ण चोरी, लूटपाट और बर्बरता के मामलों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक लूटपाट और चोरी के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे।



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दंगाईयों ने कई दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया था।


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