ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली सरकार ने नहीं दिखाई नरमी, नए कानून में केंद्र सरकार से बढ़ा जुर्माना ही मौके पर चुकाना होगा
नई दिल्ली (अखिलेश कुमार) .दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आप मौके पर जुर्माना भुगतान करके कोर्ट जाने से बच सकेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने में किसी तरह की नरमी से इनकार कर दिया है। 1 सितंबर, 2019 से लागू नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 में मौके पर चालान(जुर्माना कंपाउंडिंग) को मंजूरी दे दी है जो अगले एक-दो दिन में अधिसूचना के साथ ही लागू हो जाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बढ़े हुए जुर्माने में कोई राहत देगी लेकिन ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती की पैरवी के बीच केंद्र सरकार से बढ़ाए गए जुर्माने को ही मौके पर चालान के लिए अधिसूचित करने के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दी है। प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने की दशा में 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।
प्रावधान: प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं होने की दशा में 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा
दिल्ली में नए नियम लागू होने के बाद से सभी चालान चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर रही हो या परिवहन विभाग, सभी कोर्ट के किए जा रहे थे। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कोर्ट जाना होता था या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन चालान व्यवस्था में जुर्माने का भुगतान करना होता है। उसके लिए चालक के वाहन या ड्राइविंग से जुड़े कागजात जब्त किए जाते हैं। नई अधिसूचना अगले दो दिन में जारी होने के बाद अगर तय जुर्माना राशि मौके पर देने को तैयार हैं तो वहीं मामला खत्म हो जाएगा।
नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान केंद्र सरकार ने करके 63 सेक्शन के प्रावधान 1 सितंबर से लागू कर दिए। जो भी चालान उससे पहले सेक्शन 177 में 100 रुपए के किए जाते थे, सब पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1500 रुपए कर दिए। अभी चालान कोर्ट का होने की वजह से कागजी खानापूर्ति भी अधिक करनी पड़ रही थी जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने भास्कर से कहा कि सरकार से साथ मामला उठा रहे हैं। नई अधिसूचना में जो शक्तियां अधिकारियों को दी है, उसके हिसाब से परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सेक्शन 177 में 500 रुपए व दूसरी बार में 1500 रु. का जुर्माना कर सकेंगे।
रहें अलर्ट: ये महत्वपूर्ण बदलाव
- इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा जबकि नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाते हैं तो 1000 रुपए, गलत जगह पार्किंग करने पर सेक्शन 179 में जुर्माना 2000 रुपए चुकाना होगा।
- रेड लाइट जंप, स्टॉप साइन, गलत ओवरटेकिंग, और ट्रैफिक के विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर कोर्ट का चालान होगा जिसमें पहली बार 1000 रुपए व दूसरी बार में 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है
- हेलमेट भूले तो 1000 रुपए, पीयूसी नहीं कराया 10 हजार रुपए जुर्माना भरने पर ही कोर्ट के चक्कर काटने से बचेंगे
- ओवरस्पीड गाड़ी चलाई तो लाइट वाहन को 2000 रुपए व मध्यम व सामान वाहन को 4000 रुपए चुकाना होगा
नए नियम में इतना जुर्माना देकर छूट सकेंगे
| उल्लंघन | नया चालान |
| बिना आरसी गाड़ी | 5000 |
| बिना डीएल गाड़ी चलाना | 5000 |
| सस्पेंड लाइसेंस से वाहन | 10,000 |
| मोडिफाई व्हीकल | 5000 |
| ओवरस्पीड(एलएमवी) | 2000 |
| ओवरस्पीड(मिडयम,हैवी) | 4000 |
| खतरनाक ड्राइविंग | 5000 |
| ओवरलोड वाहन | 20,000 |
| अतिरिक्त यात्री बैठाना | 200/यात्री |
| स्टॉप लाइन | 5000(कोर्ट) |
| खराब नंबर प्लेट | 500 |
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