अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने और पेशाब करने पर बैन, देना होगा 1000 रुपए जुर्माना
साउथ एमसीडी के इलाके में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकना और पेशाब करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इस संबंध में साउथ एमसीडी ने आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी भी आदेश जारी कर सकती है। देशभर में कोरोना वायरस फैलने के कारण थूकने और पेशाब करने पर सख्ती बरतने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया था। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए साउथ एमसीडी ने एक हजार जुर्माने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि साउथ एमसीडी के कमिश्नर ने सभी लाइसेंसिंग निरीक्षक, जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई/सहायक सफाई निरीक्षक और मलेरिया/सहायक मलेरिया निरीक्षक को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों का सभी जोनों में सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
आदेश में कहा गया है कि मौके पर ही उल्लंघनकर्ताओं का चालान किया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगर उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो निगम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या कोई अन्य उपलब्ध दस्तावेज़ से उसके नाम, घर का पता व माता-पिता की जानकारी ली जाएगी। यदि उल्लंघनकर्ता के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो अधिकारी द्वारा मोबाइल से उसका फोटो लिया जाएगा।
इधर, एनडीएमसी भी थूकने पर करेगी कार्रवाई
थूकने से होने वाले कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)ने कहा है कि क्षेत्र में शराब की बिक्री, गुटका थूकते या थूकते पकड़े गए तो देना होगा एक हजार रुपए का जुर्माना। सेक्सन 287 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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