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निजी क्षेत्र की लैब में सैंपल भेजने की अधिकतम सीमा नहीं: स्वास्थ्य विभाग

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दो दिन में कोरोना टेस्टिंग को दो गुना और 6 दिन में तीन गुना बढ़ाने के लिए कहने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया कि कोविड टेस्टिंग के लिए निजी क्षेत्र की लैब में सैंपल भेजने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। बशर्ते जांच की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा यानी 24 घंटे और अधिकतम 48 घंटे में पूरा करें।

साथ ही आदेश में सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार की लैब को अपनी पूरी क्षमता के साथ टेस्टिंग करने और आने वाले समय में बढ़ने वाली टेस्टिंग की संख्या को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी सैंपल आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसाार लेने के लिए कहा गया है। वहीं, हिदायत दी गई है कि कोई भी सैंपल बिना आरटी पीसीआर एप्लीकेशन के नहीं लिया जाएगा।



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