प्रत्याशियों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए संशोधित निर्देश
आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी और उनकी पार्टी को उम्मीदवार के आपराधिक विवरण (यदि कोई हो तो) को अखबार में छपवाना होगा और टीवी चैनल पर भी प्रसारित कराना होगा। ऐसा तीन बार करना होगा। आयोग ने चुनावी मैदान में उतारने वाली पार्टी को भी इन नियमों का पालन करने को कहा है।
प्रकाशन की शुरुआत नाम वापसी की तारीख से पहले शुरू होगी
उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का पहली बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर कराना होगा। दूसरी बार नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवें से आठवें दिन के भीतर छपवाना होगा। इसके अलावा तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अंतिम दिन तक उम्मीदवार का आपराधिक विवरण देना होगा।
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