हल्द्वानी में गफूर बस्ती का अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर SC में आज सुनवाई
देहरादून/नई दिल्ली: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी गफूर बस्ती (Gafoor Basti) के अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट () आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए मंजूर किया। 27 दिसम्बर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर यह अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके अलावा वनभूलपुरा के लोगों को लाइसेंसी हथियार भी जमा कराने को कहा गया। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को ले कर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। इस बीच बुधवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हल्द्वानी के बनभूलपुरा के निवासियों के समर्थन में मौन विरोध जताया। रावत के पीछे टंगे एक बैनर पर लिखा था, 'बनभूलपुरा के लोगों की समस्या का समाधान बुलडोजर नहीं हैं। मुख्यमंत्री, कृपया लोगों की छतों को गिराए जाने से बचाइए।'
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