दिल्ली में जिनके पास छोटे घर या प्लॉट, वे भी ले सकेंगे डीडीए का फ्लैट
नई दिल्ली: अब डीडीए के फ्लैट्स के लिए ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, जिनके पास 67 स्क्वेयर मीटर से छोटा फ्लैट या प्लॉट हो। अभी तक ऐसे लोग डीडीए के फ्लैट्स के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं थे। इतना ही नहीं, हाउसिंग स्कीम में अब वेटिंग लिस्ट में भी अधिक लोग शामिल होंगे। स्कीम में शामिल कुल फ्लैट्स के 100 प्रतिशत लोगों की वेटिंग लिस्ट होगी। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने डीडीए के हाउसिंग रेगुलेशन 1968 में संशोधन कर फ्लैट लेने की शर्तों को आसान बनाया है। इससे अब फ्लैट लेने वाले आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अभी तक फ्लैट की तुलना में 25 प्रतिशत लोगों की वेटिंग लिस्ट बनती थी। अब 100 प्रतिशत लोगों की वेटिंग लिस्ट होगी। वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को सरेंडर किए गए या कैंसल फ्लैट्स मिनी ड्रॉ के जरिए अलॉट किए जाते थे। पहली बार स्कीम में शामिल हुए फ्लैट में 25 प्रतिशत फ्लैट्स नहीं बिकते हैं तो उस एरिया को डिवेलपिंग एरिया माना जाएगा।पहले से घर है तो अभी अप्लाई कर सकेंगेडिवेलपिंग एरिया में न बिकने वाले फ्लैट्स के लिए वे लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, जिनके पास राजधानी में घर या फ्लैट्स हैं। लोगों के अलावा कुछ सरकारी एजेंसियां जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिविक बॉडी, सेंट्रल या राज्य सरकार की ऑटोनोमस बॉडी भी फ्लैट्स के लिए योग्य होंगी। डिवेलपिंग एरिया के फ्लैट्स के लिए रेगुलर हाउसिंग स्कीम के साथ ही ऑनलाइन तरीके से पहले आओ पहले पाओ भी ऑफर की जा सकेगी।डीडीए के अनुसार, इन बदलावों के बाद राजधानी में रह रहे ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो छोटे घरों में रह रहे हैं। अब वे भी डीडीए की स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे और अपने नाम पर घर ले सकेंगे। इससे डीडीए फ्लैट्स की डिमांड भी बढ़ेगी।
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