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गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज आ सकता है फैसला, बांदा जेल में बंद मुख्तार की बढ़ी धड़कनें

अमितेश सिंह, गाजीपुर: बाहुबली मुख्तार अंसारी () पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज फैसला सुनाया जाना है। गाजीपुर की () में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमा की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने जजमेंट सुनाने के लिए 20 मई की तारीख तय की थी। साल 2009 में करंडा थाना में दर्ज कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद में मीर कासिम की शिकायत पर दर्ज मामले को शामिल कर मुख्तार पर गंगेस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। बचाव पक्ष के वकील लियाकत अली ने बताया कि जब उनके क्लाइंट मुख्तार अंसारी पर मुहम्मदाबाद और करंडा थाने में साल 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया। उस वक्त उनके क्लाइंट मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में निरूद्ध थे। थाना करंडा अंतर्गत साल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी और अन्यों को इस मामले में नामजद किया गया था। हालांकि,2011 में मुख्तार को इस मामले में बरी कर दिया गया था। यह मामला फिलहाल गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले 6 मई को इस मामले में फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश की ओर से सुनाया जाना था। बाद में कोर्ट ने 20 मई को फैसला सुनाने के लिए तारीख मुकर्रर की थी।


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