4 साल के बेटे को क्यों मार डाला? वजह जानने को बढ़ी AI CEO सूचना सेठ की पुलिस हिरासत
पणजी: गोवा की एक अदालत ने चार साल के अपने बेटे की हत्या के मामले में जांच का सामना कर रही की पुलिस हिरासत सोमवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी। पुलिस ने हिरासत बढ़ाए जाने का आग्रह करते हुए अदालत से कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। छह दिन की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद एक स्टार्टअप कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेठ को गोवा बाल न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस ने अदालत को बताया कि उसे अब भी अपराध के मकसद का पता लगाना बाकी है और आरोपी के अलग हो चुके पति वेंकट रमन की ओर से दिए गए बयान के ब्योरे के साथ उसका सामना कराने की भी जरूरत है। दरअसल सेठ (39) को आठ जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से तब गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने बेटे के शव को बैग में डालकर टैक्सी में यात्रा कर रही थी। उसे वहां से गोवा लाया गया था। बेटे की हत्या से लगातार इनकार कर रही सूचनामापुसा शहर की एक अदालत ने उसे छह दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उस पर गोवा के कैंडोलिम स्थित एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी जांचकर्ताओं के साथ बिलकुल भी सहयोग नहीं कर रही है और वह अपने बेटे की हत्या से लगातार इनकार कर रही है।'बच्चे की मौत के लिए पति जिम्मेदार'उन्होंने कहा कि सूचना सेठ अन्य सभी हिस्सों की पुष्टि कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह बच्चे की लाश को एक बैग में ले गई थी। लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने उसे मार डाला। वह बार-बार दावा करती है कि बच्चे की मौत के लिए उसका पति जिम्मेदार है। अधिकारी ने कहा कि हमने उसकी हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया क्योंकि हम उससे पूछताछ के लिए और समय चाहते हैं। हमें उसका डीएनए नमूना लेने जैसी अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी हैं। हमें अभी हत्या के मकसद का भी पता लगाना है।डीएनए टेस्ट चाहती है पुलिस पुलिस ने अदालत को बताया कि वह आरोपी और बच्चे का मिलान करने के मकसद से डीएनए परीक्षण कराना चाहती है। इसके लिए सैंपल जमा करने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सेठ के पति वेंकट रमन के बयान की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। आईओ (जांच अधिकारी) इस बयान की उसके (सेठ) सामने दोबारा पड़ताल करना चाहते हैं, जिसके लिए हिरासत बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी।
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