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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अतुल सुभाष के पिता से निकिता सिंघानिया की हिरासत के बारे में मांगा जवाब

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले एआई इंजीनियर के पिता को उनकी पुत्रवधू और मामले में आरोपी निकिता की न्यायिक हिरासत के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट नाबालिग पोते की अभिरक्षा मांग रहीं अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही है।पुलिस गिरफ्तारी का आधार बताने में विफलजस्टिस हेमंत चंदनगौदार ने निकिता की याचिका पर सुभाष के पिता को यह निर्देश दिया। निकिता ने खुद को गिरफ्तार किए जाने और पति की मौत के बाद उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किए जाने को चुनौती दी है। निकिता के वकील भरत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी गैर-कानूनी है और पुलिस गिरफ्तारी का आधार बताने में विफल रही।निकिता को अंतरिम जमानत देने का अनुरोधवकील भरत कुमार ने निकिता को अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी को शीर्ष अदालत में खुद का बचाव करने की जरूरत है। हालांकि राज्य लोक अभियोजक-2 विजयकुमार मजागे ने जांच का विवरण प्रदान करने के लिए छह जनवरी तक का समय मांगा। सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने उसकी और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की है।सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगितवकील भरत कुमार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह निचली अदालत को उसी दिन जमानत याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सहमति जताते हुए याचिका पर सुनवाई छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।


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