सार्वजनिक स्थलों पर थूकने व पेशाब करने पर एमसीडी ने किए 53 चालान
कोरोना फैलने का सबसे अधिक खतरा नाक या मुंह से निकलने वाली बूंदो से है। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माने का आदेश किया गया लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। यही वजह है कि तीनों एमसीडी ने दो दिन में 53 लोगों का सार्वजनिक स्थलों पर थूकने या पेशाब करने के किए हैं। इनमें से दो-तीन व्यक्ति से मौके पर एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया जबकि बाकी को एमसीडी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का चालान दिया गया।
उत्तरी एमसीडी ने 33 चालान किए जिसमें 31 को मजिस्ट्रेट के यहां चालान राशि जमा करनी होगी। साउथ एमसीडी ने 17 चालान किए जिसमें से एक से मौके पर 1000 रुपए वसूले गए जबकि बाकी को एमसीडी मजिस्ट्रेट के पास भुगतान करना है। ईस्ट एमसीडी ने 3 चालान किए और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
आपदा प्रबंधन कानून में 1000 रुपए जुर्माना प्रावधान
एमसीडी, एनडीएमसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) का इस्तेमाल करके दो दिन पहले ही आदेश जारी किया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर जुर्माना नहीं चुकाता है तो निगम कर्मी पहचानपत्र, डीएल, आधार कार्ड या नाम-पते की पूर्ण जानकारी वाले कागजात के साथ चालान काटते हैं।
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