कंटेनमेंट जोन में राशनकार्ड धारकों को होगी राशन की डोर स्टेप डिलेवरी
(आनंद पवार)दिल्ली सरकार कंटनेमेंट जोन में रहने वाले गरीब राशन कार्ड होल्डरों को राशन की डोर स्टेप डिलेवरी करेगी। यह डिलेवरी कंटनेमेंट जोन से शर्ते हटने तक जारी रहेगी। वहीं, कंटनेमेंट जोन के अंदर स्थित राशन दुकान से जुड़े बाहर के लाभार्थियों को दूसरी राशन दुकान से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सोमवार को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए। इसमें कंटनेमेंट जोन में रहने वाले लाभार्थी और आने वाली दुकानों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए है। दरअसल कंटेनमेंट जोन में ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है।
वहीं, इसके अदंर कोई भी दुकान नहीं खुल सकती। पहला कंटनेमेंट जोन के अंदर रहने वाले लाभार्थी के लिए और दूसरा कंटनेमेंट जोन में आने वाली दुकान, जिनके लाभार्थी बाहर रहते है। पहले मामले में लाभार्थी के पास फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर दोनों ही मामले में लाभार्थियों के मोबाइल नंबर के साथ सूची बनाएंगे।
यह सूची संबंधित इलाके के जिला अधिकारी के कंटनेमेंट जोन घोषित करने के तीन दिन के अंदर बनानी होगी। इसके बाद एसडीएम या कंटनेमेंट जोन की मॉनीटरिंग करने वाले पुलिस अधिकारी को डोर स्टेप डिलेवरी का प्लान तैयार कर देना होगा। खाद्य विभाग के अधिकारी विभाग के सिस्टम अधिकारी को प्लान अनुसार लाभार्थी की सूची उपलब्ध कराएंगे। ताकि लाभार्थी को राशन की डिलेवरी करने की तारीख और समय उसके रजिस्ट्रर मोबाइल पर मैसेज करके बताया जा सके। खाद्य अधिकारी सिविल डिफेंस वॉलिटियर की मदद से राशन की डिलेवरी करेंगे। यह डिलेवरी 7 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करना होगा।
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