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प्राइवेट स्कूलों को झटका, 15 दिन में एसएलसी जारी नहीं की तो भी सरकारी स्कूल में दिया जाएगा एडमिशन

सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर शिक्षा निदेशालय ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। जो स्कूल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं, अब या तो 15 दिन में सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो स्टूडेंट को बिना एसएलसी के ही एडमिशन दे दिए जाएंगे।

दरअसल, 2020-21 के सत्र में कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा कर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल बच्चों की एसएलसी (स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट) जारी नहीं करने पर उनके ऑनलाइन दाखिले में दिक्कत आ रही है।
ऐसे में विभाग द्वारा फैसला लिया गया है कि ऐसे छात्रों को तुरंत प्रभाव से सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। जिला परियोजना संयोजक रितु चौधरी ने बताया कि विभाग को प्राइवेट स्कूलों द्वारा एसएलसी जारी नहीं करने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर अब निदेशालय ने यह फैसला लिया है।



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