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दिल्ली विधानसभा समिति की फेसबुक पर कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर

केंद्र सरकार ने गुरुवार काे सुप्रीम काेर्ट में कहा कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की फेसबुक पर कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि यह मुद्दा कानून और व्यवस्था से संबंधित है। दिल्ली विधानसभा की समिति ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के सिलसिले में एक गवाह के रूप में पेश होने के लिए फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजित मोहन को समन जारी किया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एस के कौल और दिनेश माहेश्वरी की बेंच में कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस दिल्ली विधानसभा के तहत नहीं है और इसलिए यह कार्यवाही बिना अधिकार क्षेत्र के है।
शीर्ष काेर्ट ने 23 सितंबर को अपने आदेश में विधानसभा की समिति को मोहन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो दिसंबर तय की।



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Action on Facebook of Delhi Legislative Committee is outside the jurisdiction


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