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पिटबुल का सरेराह बुज़ुर्ग महिला पर हमला, हालत गंभीर, स्ट्रे डॉग को भी मार डाला

फरीदाबाद: हर‍ियाणा के फरीदाबाद ज‍िले में अनंगपुर में 65 साल की महिला पर पड़ोसी के पालतू पिटबुल डॉग ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान आरोप है कि एक स्ट्रे डॉग को भी इस पिटबुल ने मार डाला। घायल महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मामले में पिटबुल मालिक के खिलाफ थाना सूरजकुंड में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने जानबूझकर अपने कुत्ते को महिला पर छोड़ा था। विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज कर धमकी दी।थाने में दर्ज मामले के अनुसार, अनंगपुर निवासी प्रवेश ने बताया कि उनकी 65 वर्षीय मां सुरमती सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपने घर से निकलकर दुकान से सामान लेने जा रही थीं। वह सोनू उर्फ जोजो के घर के सामने से गुजर रही थी, तभी उनके पालतू पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। डॉग ने उनकी मां के दाएं पैर को काट खाया। आरोप है कि सोनू ने ही डॉग को उकसाकर महिला पर छोड़ा था। महिला ने बचाव के लिए शोर मचाया तो पड़ोसियों ने पहुंचकर किसी तरह से उन्हें पिटबुल से बचाने का प्रयास किया। पिटबुल ने हमला कर स्ट्रे डॉग को मार डालाप्रवेश का कहना है कि पिटबुल ने हमला किया, तभी वहां गली में से स्ट्रे डॉग गुजर रहा था। पिटबुल उनकी मां को छोड़कर उस डॉग पर टूट पड़ा। पिटबुल ने हमला कर स्ट्रे डॉग को मार डाला। मां के घायल होने पर प्रवेश भी मौके पर पहुंचे और सोनू से पिटबुल को उकसाने का कारण पूछा। आरोप है कि इस बात पर सोनू उसे भी गाली देने लगा। इस पर वह अमित नामक युवक के साथ अपनी मां को इलाज के लिए BK अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के के लिए रेफर कर दिया। इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने पिटबुल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।फरीदाबाद में हिंसक कुत्ते पालने पर सख्ती नहींएनसीआर में पिटबुल के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये बेहद हिंसक और खतरनाक प्रजाति के डॉग हैं। ऐसे में कई शहरों में ऐसे हिंसक कुत्तों को पालने पर नियम सख्त किए जा रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद में इस तरह की रोक अभी नहीं है। पालतू कुत्तों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। हालांकि शहर में अभी तक मात्र 32 लोगों ने ही अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया है। गाजियाबाद में ज़रूरी है मजल लगानागाजियाबाद में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य है। अधिक गर्मी में कम लोगों के बीच मजल हटा सकते हैं। पिटबुल, रॉटवीलर तथा डोगो अर्जेंटीना जैसे आक्रामक कुत्तों का पंजीकरण और ब्रीडिंग प्रतिबंधित है। जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाले हुए हैं, उन्हें नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आक्रामक कुत्ता छह माह से कम उम्र का है तो उसके मालिक को नगर निगम को शपथ-पत्र देना होगा कि कुत्ते के छह महीने पूरे होने पर उसकी नसबंदी कराकर निगम के सूचना दे दी जाएगी।


from https://navbharattimes.indiatimes.com/state/punjab-and-haryana/faridabad/pitbull-dog-woman-seriously-injured-in-deadly-attack-of-pitbull-dog-in-faridabad/articleshow/99943026.cms
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