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भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमे पर रोक, केरल हाई कोर्ट से योग गुरू को मिली राहत

तिरुवनंतपुरम/कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने योग गुरु को बड़ी राहत दी है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में हाई कोर्ट ने रामदेव के साथ उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ निचली अदालत में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। रामदेव और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार (सस्थमंगलम) ने इस बात की पुष्टि की कि न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने पलक्कड़ मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है। रामदेव ने दायर की थी अर्जी यह अंतरिम आदेश कंपनी, रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया, जिसमें मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इन तीनों के खिलाफ कार्यवाही पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक की शिकायत पर शुरू की गई थी।औषधि निरीक्षक की शिकायत पर उनके खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 3(डी) सह धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिनियम की धारा 3 कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है और धारा 7 उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था करती है। क्या है पूरा मामला? पतंजलि और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ अभियोजन पलक्कड़ ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 30 सितंबर, 2023 को एक उत्पाद, 'मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर' के लिए एक भ्रामक विज्ञापन साझा किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 'मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर' विज्ञापन ने औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि विज्ञापन एक समाचार पत्र में रोगियों को दवा खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रकाशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्व-चिकित्सा और चिकित्सक के निर्देश के बिना दवा का उपयोग होगा, जिससे व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर अवांछनीय और अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा। (एजेंसी इनपुट के साथ)


from https://navbharattimes.indiatimes.com/state/kerala/thiruvananthapuram/kerala-hc-stays-criminal-proceedings-against-ramdev-and-balkrishna-in-misleading-advertisement-case-know-all/articleshow/119953190.cms

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